गोरखपुर समेत देश के कई हिस्सों में लॉक डाउन है लेकिन क्या होता है Lockdown?

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गोरखपुर। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में लॉक डाउन की घोषणा कर दी है।

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यह लॉकडाउन कल से प्रभावी हो जाएगा। इसके अलावा देश के कई राज्यों में भी लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है। आइए कुछ बिंदुओं में समझते हैं कि लॉकडाउन क्या होता है।

  • किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार कुछ अहम दिशानिर्देश जारी करती है।
  • Lockdown जैसा कोई शब्द सरकारी नीतियों में नहीं होता है लेकिन इसका उद्देश्य आपात स्थिति में सरकार के आदेशों का पालन कराना होता है।
  • Epidemic Disease Act 1897 के तहत सरकारें किसी भी महामारी से निपटने के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश नागरिकों को दे सकती हैं।
  • नागरिकों को सरकार की सलाह मानने के लिए स्वत: बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि किसी एक की लापरवाही से हज़ारों की जान ख़तरे में पड़ सकती है।
  • यूपी के 15 ज़िलों में Lock Down किया गया है, इसका मतलब ये है कि इन 15 ज़िला में कोई भी व्यक्ति ग़ैर ज़रूरी काम के बिना घर से नहीं निकल सकता है।
  • Lock Down वाले ज़िलों में सभी दफ़्तर, कंपनी, दुकानें, मॉल, कैफ़े, सामुदायिक केन्द्र बंद रहते हैं।
  • एक साथ कहीं भी 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वो अपने घरों में मौजूद रहें।
  • Lockdown वाले शहर में सभी तरह के कार्यक्रमों पर रोक होती है।
  • सार्वजनिक स्थल पर कोई इकट्ठा नहीं हो सकता है।
  • सभी सरकारी वाहन सर्विस बंद होते हैं, बस, टेम्पो आदि का संचालन बंद होता है।
  • Lock Down वाले शहर में सभी को पूर समय अपने घर में ही रहने की सलाह दी जाती है।

लॉकडाउन की परिस्थिति में भी में भी कुछ विशेष तरह की छूट मिलती है

Lock Down वाले शहर में कुछ आवश्यक सेवाओं की छूट रहती है ताकि नागरिकों को कोई समस्या ना हो इसके लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की जाती हैं।

  • 1.दूध की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन एक साथ भीड़ ना इकट्ठी हो।
  • 2.राशन की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन अपील यही होती है कि भीड़ इकट्ठी ना हो और जिसके घर में राशन मौजूद है वो बेवजह राशन की दुकान पर ना जाए. कुछ मामलों में राशन सरकार सीधे घर तक पहुँचाती है ताकि संक्रमण से बचा जा सके।
  • 3.सब्ज़ी और फ़ल की सप्लाई जारी रहेगी।
  • 4. Food Processing Unit खुली रहती हैं।
  • 5. पेट्रोल पंप खुले रहते हैं लेकिन कुछ स्थानों की चिन्हित कर स्थानीय प्रशासन बंद भी करा सकता है जहाँ ज़्यादा भीड़ की संभावना होगी।
  • 6. दूध और डेयरी प्लांट खुले रहते हैं
  • 7. निज़ी और सरकारी अस्पताल 24 घंटे खुले रहते हैं।
  • 8. मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रह सकते हैं।
  • 9. मेडिकल और स्वास्थ्य संबंधी उपकरण व दवाईयां बनाने वाली कंपनियाँ खुली रहती हैं।
  • 10. संचार सेवाएँ सुचारू रूप से चलते हैं।
  • 11. टेलीकॉम कंपनियाँ अपनी ज़रूर सुविधाएँ खुला रख सकती हैं।
  • 12. बैंक और एटीएम खुले रह सकते हैं।
  • 13. Work From Home किया जा सकता है।
  • 14. Essential सेवाओं के आईटम ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाहन चल सकते हैं।
  • 15. किसी भी आवश्यक सामग्री की डिलीवरी सरकार भी नागरिक के घर कर सकती है।
  • 16. एंबुलेंस की व्यवस्था बढ़ाई जाती है।

Lock Down के दौरान कौन कौन बाहर निकल सकते हैं ?

1. पुलिस
2. डॉक्टर, नर्स
3. सफ़ाईकर्मी
4. प्रशासनिक अधिकारी
5. मीडिया
6. आवश्यक सामग्री की सप्लाई करने वाले लोग

ये सभी भी पूरी सुरक्षा के साथ ही निकल सकते हैं. मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी होगा।

अगर कोई प्रशासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो क्या कार्यवाई हो सकती है ?

  • 1. IPC की धारा 188 के तहत ज़िला अधिकारी कार्यवाई कर सकता है।
  • 2. अगर कोई व्यक्ति अपनी कोरोना पॉज़िटिव की जानकारी छिपाता है तो उस पर कनिका कपूर जैसी FIR भी हो सकती है, IPC की धारा 269 और 270 के तहत भी कार्यवाई हो सकती है।