हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाया तो पड़ जाएगा महंगा, 5000 रूपये देना होगा जुर्माना

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वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है .हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन विभाग शुरू कर दी है । 1 अक्टूबर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पकड़े जाने पर कमर्शियल वाहन स्वामियों को ₹5000 का जुर्माना देना पड़ेगा ।शासन ने 1 अक्टूबर के कमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर पर अनिवार्य कर दिया है फिटनेस पुनः पंजीयन और परमिट के साथ ही सभी तरह के कार्यों पर भी रोक लगा दी है.

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परिवहन विभाग की शक्ति के बाद भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर वाहन स्वामी जागरुक नहीं है नंबर प्लेट लगवाने में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन में आवश्यक दिशा निर्देश तय करने के लिए कुछ दिनों की छूट दी थी लेकिन अब यूपी सरकार ने (एचएसआरपी) लेकर आखिरी तारीख की घोषणा कर दी है.

यदि 1 अक्टूबर के समय सीमा के अंदर अपने वाहनों में एचएसआरपी प्लेट नहीं लगाया तो लोगों को मोटा जुर्माना ₹5000 भरना पड़ सकता है। इतनी शक्ति बढ़ाने के बाद भी अभी तक महज 18000 कमर्शियल वाहनों पर ही नंबर प्लेट लग पाई है ।जबकि जनपद में कुल 57959 लगभग कमर्शियल वाहन पंजीकृत है.

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बना दिया है । वाहन मालिक सियान एप या वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग घर बैठे भी अतिरिक्त शुल्क वाहन पर लगवा करते हैं । सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल के अनुसार 1 अक्टूबर से कमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो जाएगा । पकड़े जाने पर चालान की कार्यवाही होगी ।

यहां जान ले प्राइवेट वाहनों के लिए नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का समय निर्धारित है ।
जिले में 8684 52 निजी वाहन है। करीब दो लाख वाहनों में नई नंबर प्लेट लग चुकी है । 2019 से पूर्व, के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर पर लगवाना अनिवार्य है।