खुशखबरी: बिजली कंपनियां समय से काम नही कर पाईं तो देंगी मुआवजा

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गोरखपुर। नया कनेक्शन लेना हो, ट्रांसफार्मर बदलवाना हो या फॉल्ट ठीक कराना हो, अब बिजली उपभोक्ताओं को विभाग की मनुहार करने की जरूरत नहीं है। हर काम की समय सीमा तय है। बिजली कंपनियां यदि समय से सेवा नहीं देंगी तो उन्हें उपभोक्ताओं को मुआवजा देना पड़ेगा। सोमवार को शासन द्वारा ‘स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2019’ की अधिसूचना जारी करते ही यह कानून उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।

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उप्र विद्युत नियामक आयोग ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश पर 16 दिसंबर को स्टैंडर्ड आफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन-2019 जारी किया। आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह ने नए कानून की अधिसूचना जारी करने के लिए ब्योरा राज्य सरकार को भेजा था। कानून में स्पष्ट आदेश हैं कि मुआवजे की रकम को उपभोक्ताओं की बिजली दरों या एआरआर में शामिल नहीं किया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अलग से मुआवजा कानून लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है।