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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत रद्द हो गई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए उसे एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। SC ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR, पीड़ित परिवार के पक्ष और बाकी तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत तत्काल रद्द की जाती है।
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सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना
- आशीष मिश्रा को जमानत जल्दबाजी में दी गई
- उनको जमानत देने पर वह केस को प्रभावित कर सकते हैं
- आशीष मिश्रा एक हफ्ते में करे सरेंडर
- आशीष मिश्रा चाहें तो फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की फ्रेश याचिका
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