21 जून से यूपी में शर्तों के साथ मॉल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत, करना होगा नियमों का पालन

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उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं. इस बीच प्रशासन ने फैसल लिया है कि 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में और रियायतें दी जाएंगी. नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा.

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उत्तर प्रदेश में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में रियायत देने का ऐलान किया गया है. रात के कर्फ्यू में भी ढील दी गई है. नए प्रोटोकॉल के तहत कोरोना कर्फ्यू रात्रि 09 बजे से अगले दिन सुबह 07 बजे तक रहेगा.

कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट, मॉल को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा. इसी तरह, पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जायेगी.

इसके अलावा फिर से मॉल खोले जा सकेंगे. रेस्टोरेंट में भी ढील दी जाएगी. सीएम ने 21 जून से कोविड प्रोटोकॉल के साथ मॉल व रेस्‍टोरेंट खोलने के निर्देश दिए हैं.

सीएम ने 21 जून से कोविड प्रोटोकॉल के साथ बाजार व मॉल खोलने की इजाजत दी है. रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे बाजार और मॉल. सीएम ने कोरोना कर्फ्यू की अवधि भी बढ़ा दी है. कोविड प्रोटोकॉल के साथ 21 जून से मॉल, रेस्‍टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. बाजार शाम 7 बजे के बजाए रात 9 बजे तक ग्राहकों के लिए खुले रहेंगे.

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने मंगलवार को कोविड की उच्‍च स्‍तरीय बैठक में समीक्षा के दौरान यह निर्देश जारी किए हैं. रोजाना कमाने-खाने वाले पटरी दुकानदार और स्‍ट्रीट फूड का संचालन भी रात 9 बजे तक किया जा सकेगा. पार्क भी आमजन के लिए 21 जून से खोल दिए जाएंगे. पार्क व पर्यटन स्‍थलों पर हेल्‍प डेस्‍क बनेगी.