Home उत्तर प्रदेश बदल गया नियम अब बाइक पर सिर्फ एक आदमी वरना चालान होगा

बदल गया नियम अब बाइक पर सिर्फ एक आदमी वरना चालान होगा

गोरखपुर। कोरोना संक्रमण के खतरे को देख कर सरकार ने 2 व्हीलर के लिए नए बनाए हैं। इसके अनुसार बाइक या स्कूटी पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है। पीछे की सीट पर सवारी नहीं बैठाया जा सकेगा।

ऐसा करते पाए जाने पर पहली बार 250₹ से लेकर 1000₹ तक का जुर्माना हो सकता है। अगर दूबारा आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड या कैंसल किया जा सकता है।

नए नियम यानी मास्क पहनने, लॉकडाउन का उल्लंघन करने और दोपहिया वाहन में एक सवारी से जुड़ी अधिसूचना महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी कर दी गई है।

इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी।

दोपहिया वाहन पर एक सवारी की अनुमति, लाइसेंस भी हो सकता निरस्त
सरकार ने बताया कि महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में टू-व्हीलर चालाक ही अकेले वाहन चला सकेगा। पीछे बैठने की अनुमति किसी को नहीं होगी। दोपहिया वाहन में पहले बार पीछे बैठी सवारी पर 250 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये, तीसरी बार में 1000 रुपये और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।

यहाँ मिल सकती है छूट

दोपहिया वाहन के बारे में अपवाद स्वरुप इस मामले में छूट दी गई है कि अगर महिला वाहन चलाना नहीं जानती है और वह अपने किसी घर के सदस्य के साथ अपने कार्यस्थल जा रही है तो उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दोपहिया वाहन के पीछे बैठना होगा। पीछे बैठी महिला के लिए हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है।

गोरखपुर में भी लागू है नियम

इस बारे में गोरखपुर लाइव से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि गोरखपुर में भी किसी भी बाइक स्कूटी से 1 से अधिक लोगों के चलने की इजाजत नहीं है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसका चालान किया जा रहा है।

सार्वजानिक स्थल पर थूकना भी दंडनीय

स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि जिस तरह चेहरा चेहरा न ढंकने पर जुर्माना है, उसी तरह सार्वजानिक स्थल पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया गया है।

पहली व दूसरी बार पकड़े जाने पर 100-100 रुपये, तीसरी बार या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर 500-500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। इन सभी मामलों में दण्ड वसूलने का अधिकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने के इंस्पेक्टर को होगा।

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