कुशीनगर मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुए दुर्घटना में सरकार ने बड़ी कारवाई करते हुए सरदार मोटर्स का लाइसेंस अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया है।
सरकारी नियमों के अनुसार कोई भी वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर नहीं चल सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी डीलर की होती है। नियम अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन वाहन शोरूम से बाहर नहीं जा सकता है।
ऐसे नियमों के बावजूद सरदार मोटर्स ने बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन डिवाइन मिशन स्कूल को बेचा था। हद तो तब हो गई जब लंबे समय तक वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ।
लाइसेंस निलंबित होने के बाद सरदार मोटर्स कोई भी वाहन नहीं बेच सकेगा। हालांकि सरदार मोटर्स पास लखनऊ में अपील करने का रास्ता खुला हुए है। जहां सुनवाई के बाद सरदार मोटर्स को वाहन बेचने की अनुमति मिल सकती है।