परिवहन विभाग के सभी डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 30 जून तक बढ़ाई गई

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नई दिल्ली। लॉकडाउन के चलते पूरे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनका वाहन फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस लॉक डाउन के दौरान गया है लेकिन आरटीओ ऑफिस बंद होने के कारण उसका रिनुअल नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए इन सभी दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

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सरकार ने उम्मीद जताई है कि इससे लॉकडाउन के दौरान लोगों को परेशान होने से निजात मिलेगी। हालांकि इससे सरकार का भारी रेवेन्यू प्रभावित की भी संभावना है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लोगों की आवाजाही पर रोक है। इसके अलावा ज्यादातर कार्यालय भी बंद हैं। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान दस्तावेजों को रिन्यू कराना संभव नहीं है। यही वजह है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत अनिवार्य दस्तावेजों पर मोहलत दी गई है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज की वैधता 30 जून तक बढ़ाने के लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी। सरकार ने 31 मार्च को जारी एक एडवाइजरी में कहा था कि इस पहल से लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की ढुलाई सुचारू रूप से हो सकेगा