लखनऊ। कल यानी सोमवार से धर्म स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्टोरेंट को खोलने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गयी है।
सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना या गमछा आदि से चेहरा ढक कर रखना जरूरी होगा। पब्लिक प्लेस पर थूकना बैन रहेगा। सभी जगहों पर कोविड-19 महामारी से बचाव और जागरुकता के लिए पोस्टर व बैनर लगाना होगा।
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में धर्म स्थल, आफिस, शॉपिंग माल, होटल व रेस्टोरेंट संचालन के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सभी जगह प्रवेश से पहले हाथों को सैनिटाइज करना होगा और इंफ्रारेड थर्मामीटर से स्कैनिंग जरूरी होगी। संदिग्ध होने या किसी तरह के लक्षण मिलने पर उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी।
ऑफिसों के लिए जारी गाईडलाइन
- यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में रहता है तो उसे अपने पर्यवेक्षण अधिकारी को सूचना देनी होगी।
- कंटेनमेंट जोन निरस्त होने तक उसे घर से काम करने की अनुमति होगी और इस अवधि को अवकाश के रूप में नहीं गिना जाएगा।
- कंटनेमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवरों को भी नहीं बुलाया जाएगा।
- दमा, मधुमेह, हृदयरोग, कैंसर या किडनी रोग वाले मरीजों को फ्रंट लाइन के काम से दूर रखना होगा और उन्हें वर्क फ्राम होम की अनुमति दी जाएगी।
- सरकारी कार्यालयों में अस्थाई पास जारी करने की रूटीन व्यवस्था निलंबित रहेगी।
- किसी अधिकारी द्वारा किसी को मुलाकात की अनुमति दी जाती है तो उसे पूरी स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
- परिसर के स्टॉल, दुकान और कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।
- नियमित प्रयोग में आने वाले स्थानों और वस्तुओं को बराबर सैनिटाइज किया जाएगा।
- लिफ्ट में लोगों सीमित लोगों को ही प्रवेश दिया जाए।
धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन
- धार्मिक स्थलों में प्रवेश और निकास की व्यवस्था अलग-अलग करनी होगी।
- एसी का प्रयोग करते समय तापमान 24 से 30 डिग्री के मध्य होना चाहिए।
- धर्म स्थलों में प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा।
- सभाएं नहीं होगी।
- रिकार्डेड भक्ति संगीत और गाने बजाए जा सकते हैं। सामूहिक रूप से गाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
- प्रतिरूप, मूर्तियों और ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी।
- परिसर में शौचालयों और हाथ पैर धोने के स्थानों स्वच्छता की व्यवस्था करनी होगी।
- पूरे परिसर में साफ सफाई और कीटाणु रहित करने के उपाय करने होंगे।
- धर्म स्थलों में एक बार में पांच से अधिक लोग न जुटें इसका सुझाव दिया गया है।
शॉपिंग माल, होटल और रेस्टोरेंट के लिए गाइडलाइन
- इन सभी स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे लगातार संचालित होने चाहिए।
- प्रवेश द्वारा पर भीड़ न लगने दी जाए।
- इन स्थानों पर आईटी से संबंधित काम करने वालों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए।
- गाडिय़ों के वैलेट पार्किंग से पहले गाड़ी की स्टेयरिंग, दरवाजों के हैंडिल और चाभी को पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया जाएगा।
- इन स्थानों पर भुगतान ई पेमेंट के जरिए ही करना होगा। यानी ई वैलेट से और कैशलेस पेमेंट करना होगा।
- रेस्टोरेंट में वेटर को पूरी तरह से मास्क और ग्लब्ज के साथ रहना होगा।
- किचन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।
- फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट में एक बार में क्षमता के 50 प्रतिश से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- डिस्पोजल मैन्यू का प्रयोग करना होगा।
- कपड़े के नैपकिन के स्थान पर अच्छी क्वालिटी के पेपर नैपकिन का प्रयोग किया जाएगा।
होटल के लिए गाइड लाइन
- होटल में देना होगा यात्रा का इतिहास और स्वास्थ्य की जानकारी
- होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों को होटल में रिसेप्शन पर पहचान पत्र देने के साथ यात्रा का इतिहास और मेडिकल कंडीशन के बारे में भी स्व घोषणा पत्र भरना होगा।
- होटल के कमरों का सैनिटाइजेशन अतिथियों के प्रवेश से पहले किया जाएगा।
- होटल प्रबंधन को अपने अतिथियों को ऐसे स्थानों पर न जाने के लिए कहना होगा जो कंटेनमेंट जोन पड़ते हों।
- मॉल होटल और रेस्टोरेंट में गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थान बंद रहेंगे।
- संदिग्ध केस मिलने पर बीमार व्यक्ति को बिल्कुल अलग रखाना होगा। डाक्टरों से जांच कराई जाए, करीब के अस्पताल, क्लीनिक या स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18001805145 पर सूचित किया जाए।
- यदि व्यक्ति कोरोना पाजिटिव पाया जाता है तो पूरी तरह से परिसर को डिसइंफेक्ट किया जाए।
- नामित स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मरीज और उसके संपर्क में आने वालों में संक्रमण के जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।