पूर्ति निरीक्षके ने कोटेदार व उसके पुत्र और दो सहयोगियों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

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महराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा डिंगुरी के सीतलपुर चौराहे पर पहली अगस्त को पिकप पर लादकर पचास बोरी राशन कोटेदार का पुत्र बेचने जा रहा था तभी मुखबिर ने पनियरा थाने पर सूचना दिया।

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सूचना को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष पनियरा दिलीप कुमार शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर राशन सहित पिकप को पनियरा थाने लाये।

पूर्ति निरीक्षक विद्या निवास के तहरीर पर आवश्यक बस्तु अधिनियम के तहत कोटेदार लालजी पुत्र सेतू व दीपचंद जायसवाल पुत्र लालजी , निवासी बसडीला थाना पनियरा तथा सहयोगी सतीश सिंह पुत्र कोदई व दुर्गेश राय पुत्र राजेंद्र राय के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा।

आपको बताते चलें जब थानाध्यक्ष पनियरा दिलीप कुमार शुक्ला ने पिकप सहित राशन पचास बोरी गेहूं पकड़ा उस समय सीतलपुर निवासी सतीश सिंह ने बताया कि यह गेहूं मेरा है मैं बेचने जा रहा हूं ।

जब सतीश सिंह के गेहूं का जांच हुआ तो उनका गेंहू पहले बिक चुका था तो यह गेहूं कहां से आ गया। क्षेत्र में इस समय कोटेदार खूब फल फुल रहे हैं। कहीं पर यूनिट से कम राशन दिया जाता है तो कहीं ज्यादा पैसा लेकर राशन दिया जाता है।

गरीब जब राशन कम मिलने का विरोध करता है तो उसका राशन कार्ड से नाम काटने की बात कोटेदार द्वारा कहीं जाती है कई कोटेदार तो यह भी कहते हैं कि अधिकारियों को महिना दिया जाता है लेंगे नहीं तो हम देंगे कहां से। गरीब खुलकर बिरोध नहीं कर पाता है उसी का लाभ कोटेदार उठाते हैं।