गोरखपुर। लंबे समय बाद मंगलवार से होटल एवं रेस्टोरेंट में बैठाकर खाना खिलाने व शहर में टैक्सी, टैंपो व ई-रिक्शा के संचालन को मंजूरी दे दी गई है।
हालांकि यह मंजूरी कड़े प्रतिबंधों के बीच दी गई है। प्रतिबंधों का हर हाल में पालन करना होगा और ऐसा न करने पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।
सप्ताह में छह दिनों तक बाजार खोलने की अनुमति मिल गई थी लेकिन रेस्टोरेंट में बैठाकर खान खाने व आटो, ई रिक्शा आदि के संचालन की अनुमति नहीं थी।
इन दोनों व्यवसाय से जुड़े एसोसिएशन लगातार इस संबंध में मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री के गोरखपुर प्रवास के दौरान भी संगठनों की ओर से राहत देने की अपील की गई थी।
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को इस दिशा में कदम उठाने को कहा। सोमवार की देर शाम इस संबंध में प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया।
रेस्टोरेंट को इन नियमों का करना होगा पालन
- प्रवेश द्वार पर आगंतुक पंजिका, थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर एवं कुछ मास्क के साथ हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित करना होगा।
- आने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर से जांच की जाएगी।
- हाथ सैनिटाइज कराने के बाद पंजिका में नाम दर्ज करना होगा।
- जिस व्यक्ति के पास मास्क नहीं होगा, उसे मास्क उपलब्ध कराना होगा।
- बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा।
- खाने की टेबल पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा।
- कॉमन डाइनिंग हाल में सेंट्रलाइज्ड एसी का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- हॉल की सभी खिड़कियां एवं दरवाजे खुले रखे जाएंगे।
- एक्जास्ट फैन चलाना होगा।
- भोजन परोसने वाले वेटर अनिवार्य रूप से मास्क, ग्लब्स, हेड कवर का प्रयोग करेंगे।
- होटल में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त सभी बर्तन पूरी तरह सैनिटाइज होंगे।
- बर्तन धोने वाला पीपीई किट पहनेगा।