नया नियम : गोरखपुर समेत बड़े शहरों में सिगरेट-गुटका बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस
यूपी सरकार ने गुटखा और सिगरेट बेचने वालों के लिए नया नियम लागू किया है। शहरों में बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू जैसे उत्पादों को बेचने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा।
लखनऊ नगर निगम में पहले से लागू है, शेष 16 शहरों अलीगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, वृंदावन-मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली व शाहजहांपुर में इसे लागू किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा. रजनीश दुबे ने शासनादेश जारी कर दिया है।
उपविधि बनाना होगा
नगर विकास विभाग ने इसके लिए तंबाकू उत्पादन लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि-2021 का प्रारूप जारी कर दिया है। नगर निगमों को इसे बनाते हुए अपने यहां बोर्ड से पास कराना होगा। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा।