डॉक्टर कफील की रिहाई के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज से निलंबित डॉक्टर कफील खान की रिहाई के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ एनएसए की धाराएं हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी है।
जिसके बाद डॉक्टर कफील खान ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और उन्हें न्याय मिला है। डॉक्टर कफील खान ने ट्वीट किया, ‘सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका जो मेरे रासुका के तहत मेरे हिरासत को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी उसको ख़ारिज कर दिया । मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था मुझे न्याय मिला । आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया / धन्यवाद / Thank you. अल्हमदुलिल्लाह । जय हिंद जय भारत ।’