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सरकार ने दी ग्रीन और ऑरेंज जोन में हेयर सैलून खोलने की अनुमति, ई-कॉमर्स साइट भी करेंगे डिलीवरी

नई दिल्ली। 4 मई से शुरू हो रहे तीसरे फेज़ के लॉकडाउन के ग्रीन और ऑरेंज जोन को कुछ और छूट दीए जाने की घोषणा हुई है जिन पर अभी तक रोक था।

केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में हेयर कटिंग सैलून को खोलने की परमिशन होगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां भी अब इन एरिया में सभी तरह के सामानों की डिलीवरी कर सकेंगी।

हालांकि हेयर सैलून खोलने के लिए प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। स्थानीय प्रशासन अपने हिसाब से तय करेगा कि हेयर सैलून खोलने हैं या नहीं।

बता दें कि 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि ग्रीन और औरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी।

ये छूट चार मई से प्रभावी होंगी। वहीं, रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने की भी परमिशन दी गयी है। रेड जोन में नाई की दुकान और सलून आदि नहीं खुलेंगे।

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