बीआरडी मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने डॉ. सतीश कुमार की जमानत को मंजूरी दे दी है।
जस्टिस यशवंत वर्मा की एकलपीठ ने यह जमानत मंजूर की है।
10-11 अगस्त 2017 को ऑक्सीजन की कमी से इंसेफ्लाइटिस पीड़ित बच्चों की मौत हो गई थी
उस मामले में डॉ सतीश कुमार को ऑक्सीजन की कमी की लिए जिम्मेदार बताया गया था।
डॉ. सतीश कुमार लगभग आठ महीने से थे गोरखपुर जेल में बंद थे।
इस मामले में मनीष भंडारी, डॉ. कफील खान को पहले ही जमानत मिल चुकी है।