Home न्यूज़ बिना अनुमति निजी संस्थाओं और लोगों द्वारा भोजन और राशन बांटने पर...

बिना अनुमति निजी संस्थाओं और लोगों द्वारा भोजन और राशन बांटने पर रोक

गोरखपुर। जिला प्रशासन ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं या व्यक्तिगत तौर पर लोगों द्वारा की जा रही मदद पर रोक लगा दी है।

कई जगहों से शिकायत मिल रही थी कि बहुत सारी जगहों पर राशन या खाद्य सामग्री बांटने के नाम पर भीड़ ईकट्ठा हो जा रही थी। जहां सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी अनुपालन नहीं हो रहा था। ऐसे में स्थिति बिगड़ने का भय बना रहता है।

इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सभी सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत तौर पर मदद कर रहे लोगों के गतिविधियों पर रोक लगा दी है।

अब किसी भी संस्था या व्यक्ति को लोगों की मदद करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना प्रशासन के अनुमति के किसी भी तरह की वस्तुओं का वितरण करने पर रोक है। जिलाधिकारी, तहसीलदार या संबंधित थाने के थानाध्यक्ष की अनुमति के बाद ही अब सामाजिक संस्थाएं या व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति रोजमर्रा की जरूरत के सामान या भोजन आदि का वितरण कर पाएगा।

प्रशासन के द्वारा अनुमति तभी दी जाएगी जब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।

साथ ही सामग्री या भोज्य पदार्थों के वितरण के समय खींचे जाने वाले फोटो और वीडियोस बनाए जाने पर भी रोक लगा दी गई है। इस बात की चर्चा थी कि लोग मदद के नाम पर पब्लिसिटी का एक जरिया बना रहे हैं ऐसे में जरूरतमंद लोग मदद लेने के बाद शर्मिंदा हो रहे हैं।

Exit mobile version