इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ. कफील खान की रिहाई का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी हटाने की बात कही है. कफील खान पर नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. उनपर रासुका के तहत मामला दर्ज है.
कफील को पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जनवरी में गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद फरवरी में उन पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी.