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लोकसभा चुनाव का दिनांक घोषित, जान लीजिये क्या है आचार संहिता और क्या हैं इसके मायने

कल चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव की तारीखे घोषित कर दी है,,,,पूरे देश में सात चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का चुनाव मतदान 11 अप्रैल को, दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को , तीसरा चरण का चुनाव 23 अप्रैल को , चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को, पांचवे चरण का चुनाव 6 मई को , छठवें चरण का चुनाव 12 मई और सातवें चरण का चुनाव 19 मई को होगा। वोटों की गिनती 23 मई को की जाएगी।

देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के बनाए गए नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं.

आचार संहिता लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई अहम बदलाव हो जाते हैं.

राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं.

आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष दल को फ़ायदा पहुंचता हों.
सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगला का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है.

आचार संहिता लगने के बाद सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं.

किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने की पूर्व अनुमति पुलिस से लेना अनिवार्य होता है. राजनीतिक कार्यक्रमों पर नज़र रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक भी नियुक्त करता है.

कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता है.

ऐसा करने पर चुनाव आयोग दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है.

यदि कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है.

उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है. ज़रूरी होने पर आपराधिक मुक़दमा भी दर्ज कराया जा सकता है.

आचार संहिता के उल्लंघन में जेल जाने तक के प्रावधान भी हैं.

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