गोरखपुर:दुर्घटना के बाद क्लेम करने के लिए वर्षो कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था लेकिन अब गोरखपुर में ट्रिब्यूनल कोर्ट (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट )बनायी जायेगी जिससे पीड़ितों को अब राहत मिलेगी।दुर्घटना क्लेम के जल्द निस्तारण के लिए ये कोर्ट बनायी जायेगी।परिवहन विभाग कोर्ट बनाने के लिए तारामंडल एरिया में भवन भी देख चुका है। जिसे आरटीओ प्रवर्तन डी डी मिश्रा और एडीजी ने हरी झंडी भी दे चुका है।
अभी तक गोरखपुर में दुर्घटना क्लेम दीवानी कचहरी में देखा जाता था जहाँ मुकदमे के लम्बी लिस्ट है तो वहीं दुर्घटना से सम्बंधित फाइल भी अनगिनत है।
अभी तक ट्रिब्यूनल कोर्ट केवल लखनऊ में ही थी
लेकिन अब गोरखपुर में भी बन जाने से पीड़ितों को राहत मिल सकेगी।
दुर्घटना के बाद सरकार घायलों को 12500 रु तथा मृतक के परिवार को 25हज़ार रूपये देने का प्रावधान है। इसके अलावा क्लेम के जरिये मुआवजा मिलने का भी प्रोसेस है जो की बहुत लंबा है।
अब ट्रिब्यूनल कोर्ट के बन जाने से दुर्घटना मामलो का जल्द निस्तारण हो सकेगा।