हाइकोर्ट का आदेश, पेश करो अमनमणि को

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महराजगंज जिले के निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलब किया है और एसपी महराजगंज रोहित सिंह सजवान को निर्देश दिया है कि वे हर हाल में 10 जुलाई को पेशी सुनिश्चित करायें।

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यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी की एकलपीठ ने दिया है।बताते चलें कि पूरा मामला ये है कि नौतनवा के दुर्गा आयल मिल के मालिक महावीर प्रसाद कमलिया की ओर से अब्दुर्रहमान उर्फ साजिद ने एक याचिका दाखिल की है।

इसमें आरोप लगाया गया है कि मिल पर अवैध कब्जा मुक्त होने के बाद से विधायक लगातार धमकी दे रहे हैं।हालांकि विधायक समर्थक इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बता रहे हैं। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद महराजगंज जिला प्रशासन ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के कथित कब्जे से भवन को खाली कराकर इसके मालिक को पहले ही सौंपा जा चुका है।

इस बारे में हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के अनुसार मिल प्रबंधन महराजगंज जिला प्रशासन की कार्यवाही से पूरी तरह संतुष्ट नही है।

उनका कहना है कि भवन परिसर के उत्तर के हिस्से को उन्हें सुपुर्द नहीं किया गया है, जबकि आदेश सम्पूर्ण परिसर को कब्जा मुक्त कर उन्हें सुपुर्द करने का था।