हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील की ज़मानत की मंजूर

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2017 के गोरखपुर में हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज ऑक्सीजन कांड में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने आज बड़ा फ़ैसला सुनाया।हाइकोर्ट ने डॉ कफ़ील की जमानत मंजूर कर लिया।आपको बताते चले ऑक्सीजन की कमी से इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित 30 से ज्यादा बच्चों पिछले साल मौत हो गयी थी।जिसके बाद बच्चों की हुई मौत के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमे डॉ कफ़ील को आरोपी बनाया गया था।आज इलाहाबाद हाइकोर्ट में जस्टिस यशवन्त वर्मा की एकलपीठ ने डॉ कफ़ील की जमानत मंजूर कर ली।

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