विधि विरुद्ध कार्य करने से पूर्व थानेदार को पांच साल की कठोर कैद की सजा

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रत्नेश पांडेय

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गोरखपुर: संतकबीरनगर के अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय संदीप जैन की कोर्ट ने शनिवार को बस्ती जनपद के मुण्डेरवा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष परमानन्द यादव (अब सेवानिवृत्त) को पांच साल के कठोर कैद की सजा सुनाई।उनके खिलाफ विधि विरुद्ध तरीके से एक व्यक्ति को तीन दिन तक थाने में बन्द रखने, सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने व सरकारी अभिलेखों में झूठा साक्ष्य देने का आरोप सिद्ध हुआ है।

सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया

इस प्रकरण में तत्कालीन थानाध्यक्ष परमानन्द यादव पुत्र शिवकुमार यादव ग्राम जौही थाना हल्दी जिला बलिया व तीन पुलिस कर्मियों को आरोपित किया गया था।

मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के ओड़वारा बाजार निवासी हीरालाल गुप्ता पुत्र ओरी लाल ने दिनांक 19 फरवरी 1987 को एसपी बस्ती को प्रार्थना पत्र दिया था।

आरोप लगाया गया कि दिनांक 18 फरवरी 1987 को उसके भाई जवाहर लाल को उपरोक्त पुलिस कर्मी 12 बजे दिन में घर से पकड़ ले गए। साथ में लाईसेंसी बन्दूक और कारतूस की पेटी भी लेते गए। भाई जवाहर को थाने के लाकप में बन्द कर दिया