अब वेटिंग ई टिकट पर भी कर सकेंगे ट्रेन में यात्रा

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काउंटर से वेटिंग टिकट लेने वालों और इंटरनेट के जरिए वेटिंग टिकट लेने का भेद हो सकता है खत्म। जल्द ही इंटरनेट के जरिए वेटिंग टिकट वालों को भी ट्रेन में सवार होने की इजाजत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली रेलवे की याचिका को खाजिर कर दिया है जिसमें रेल मंत्रालय को काउंटर और इंटरनेट से लिए वेटिंग टिकट के भेद को खत्म करने पर कहा गया था। वर्तमान व्यवस्था के तहत जहां वेटिंग पेपर टिकट वालों को ट्रेन में सवार हो सकते हैं और कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के नहीं आने की स्थिति में उन्हें सीट मिल जाती है वहीं दूसरी तरफ वेटिंग ई-टिकट वाले कंफर्म न होने की स्थिति में ट्रेन में सवार नहीं हो सकते। कंफर्म न होने की स्थिति में ई-टिकट खुद व खुद निरस्त हो जाता है।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने वर्ष 2014 के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली रेल मंत्रालय की याचिका खारिज कर दी है। वास्तव में सुनवाई की तारीख पर दो मौका देने के बाद भी रेलवे की ओर से कोई वकील अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ, लिहाजा पीठ ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेलवे की इस अपील को खारिज करने का मतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी रहेगा और रेलवे उस आदेश को मानने के लिए बाध्य है। यानी अब रेलवे को वेटिंग में पेपर और ई-टिकट का भेद खत्म करने कोई उपाय करना होगा।

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