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उत्तर प्रदेश: प्रदेश में 30 सितंबर तक जुलूस-झांकी जैसे आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस-प्रशासन के साथ बैठक की और आवश्यक एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं।

आदेश में ये कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से मूर्तियां स्थापित नहीं की जाएंगी। साथ ही 30 सितंबर तक सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और सभाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मंगलवार को सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सार्वजनिक तौर पर इजाजत नहीं है और इसका पालन होना चाहिए।

सीएम योगी ने अधिकारियों से ये भी कहा कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाए तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। साथ ही सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने और अफवाहों को लेकर सजग रहने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।

गौरतलब है कि इस वक्त खासतौर पर मुहर्रम के जुलूस को लेकर काफी विवाद देखने को मिला है। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में मुहर्रम के मौके पर ताजिया निकाला जाता है, लेकिन कोरोना वायरस गाइडलाइंस के चलते इसकी इजाजत नहीं है।

आपको बता दें ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के साथ 5 लोगों को ही मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत दी जाए।

कोर्ट ने मंगलवार को ये याचिका खारिज कर दी। हालांकि, इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

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