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यूपी सरकार ने जारी की लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन, जानिए क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा

लखनऊ। उत्तरप्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 5.0 पर अपनी गाइडलाइन आज यानी रविवार को जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश की गाइडलाइन को केंद्र की दिशा निर्देश के हिसाब से बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 जून लॉकडाउन जारी रहेगा लेकिन धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट आदि 8 जून से खुलेंगे।

उत्तर प्रदेश में सभी बाज़ार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुपर मार्केट खोलने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण इलाकों में साप्ताहिक बाजार भी अब खुल जाएंगे।

गाइडलाइन की प्रमुख बातें

  • यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।
  • थोक सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेंगी।
  • सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की भी अनुमित दे दी गई है।
  • रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा, यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। बसों को सैनिटाइज भी करना होगा।
  • फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी
  • सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह हैं कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी
  • सरकारी कार्यालय तीन पालियों में खुलेंगे, पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी।
  • दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि ये जुलाई 2020 से खुलेंगे।
  • इसके लिए भारत सरकार जब दिशानिर्देश जारी करेगी तब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी।
  • अपनी गाड़ियों से चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा।
  • पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे।
  • खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी।
  • दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं।
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