महराजगंज। डीएम डॉ उज्ज्वल कुमार के निर्देश पर गुरुवार को सदर तहसीलदार मो . जसीम खान ने निरीक्षण करने निकले थे।
Advertisement
निरीक्षण के दौरान घुघली क्षेत्र के मेदिनीपुर गांव में एक कम्बाइन मशीन बिना रेफर के धान की कटाई करते हुए पाई गई। उसके बाद कंबाइन मशीन को सीज कर दिया।
जैसे ही यह बात क्षेत्र में फैली उसके बाद से तहसीलदार के इस कार्रवाई से कंबाइन संचालकों में हड़कंप है।
सदर तहसीलदार मो. जसीम खान ने बताया कि शासन का निर्देश है कि बिना रेफर कोई भी कंबाइन मशीन नहीं चलेगी। धान की कटाई के बाद नेरूआ को रेपर से काटना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस आदेश को सभी कंबाइन मालिको को अवगत करा दिया गया है। लेकिन फिर भी वह गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं । इसके उलंघन पर कार्रवाई भी की जा रही है।
आपको बता दें कि आज दिन बृहस्पतिवार को घुघली क्षेत्र के मेदिनीपुर गांव के एक खेत में घुघली निवासी बलवंती देवी का हार्वेस्टर मशीन जिसका नम्बर UP 56 R- 3940 है उससे धान की कटाई की जा रही थी। लेकिन कम्बाइन मशीन के साथ रेफर नहीं था।
राजस्व निरीक्षक व हल्का लेखपाल के साथ घुघली क्षेत्र में निरीक्षण पर निकले तहसीलदार मो . जसीम खान ने कम्बाइन मशीन को सीज कर थाने में भेज दिया।
वही तहसीलदार ने बताया कि बिना रेफर वाले कम्बाइन मशीन धान की कटाई करते मिले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कंबाइन मशीन अगर धान और गेहूं काटती है तो उसके साथ रेफर मशीन भी होना जरूरी होता है। ताकि जो अवशेष निकले उसका भूसा बनाया जा सके।
अक्सर देखा जाता है कि कंबाइन से कटाई के बाद खेत साफ करने के लिए किसान उसमें आग लगा देते हैं और अलाव को जला देते हैं।
जिससे प्रदूषण बढ़ता है। सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए ही ऐसा नियम बनाया है। हालांकि तब भी अवैध तरीके से कंबाइन द्वारा खेतों में कटान होते हैं और किसान पराली जलाते हैं।