सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कहा डॉ. कफील की बकाया राशि का भुगतान जल्‍द से जल्‍द करें

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सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्‍टर कफील खान को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने उत्‍तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉ. कफील की बकाया राशि का भुगतान जल्‍द से जल्‍द करें. बता दें कि डॉ. कफील ने अपने निलंबन को लेकर चल रही जांच को कोर्ट में चुनौती दी थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही डॉक्‍टर कफील के खिलाफ चल रही जांच को तीन महीने में पूरा करने का आदेश दिया है. गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद डॉ कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया था. वे लगभग 7 महीने तक जेल में बंद रहे. अप्रैल 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.

बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डॉ कफील खान को निलंबित कर दिया था. वे लगभग दो साल से अपनी नौकरी से निलंबित हैं. उन्होंने हाल ही इस घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की थी.