नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता प्रशांत कुमार ने लॉकडाउन में शारब की बिक्री खोलने के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी, जिसमे कहा गया था की इन दुकानों के खुलने की वजह से सोशल-डिस्टन्सिंग के नियमों की अनदेखी हो रही है।
Justices L Nageswara Rao, SK Kaul and BR Gavai की बेंच ने याचिकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुऐ कहा की शराब की बिक्री और सोशल डिस्टन्सिंग से क्या लेना देना है। कोर्ट ने कहा कि, इस तरह की याचिका दाख़िल करने का मकसद एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है।
कोर्ट ने कहा की कई लोगों ने ऐसी याचिकाएं दाख़िल करी है, ये लोग सिर्फ पब्लिसिटी चाहते है। कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुऐ 1 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया। इस याचिका की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी।