नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों को बंद कराने को लेकर दायर याचिका पर आदेश देने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में महीनों शराब की दुकानें बंद रहने के बाद लॉकडाउन के तीसरे फेज में केंद्र सरकार से हरी झंडी झंडी मिलने के बाद कुछ राज्यों ने शराब की बिक्री शुरू की है।
शराब की बिक्री शुरू होते ही कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के टूटने और लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की खबरें आने लगी थी जिसे सरकार की भारी किरकिरी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि शराब सरकार के रेवेन्यू का मुख्य साधन है इसलिए इसे बंद करना सरकार के लिए मुश्किल है।
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हालांकि, कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें परोक्ष बिक्री जैसे ऑनलाइन या होम डिलीवरी पर विचार कर सकती हैं। बता दें कि इस याचिका में शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि भीड़ लगने से शारीरिक दूरी का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे में शराब की दुकानों को खोलने पर रोक लगाई जानी चाहिए।
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कोरोना वायरस (COVID-19) की वजह से देशभर में लागू लॉकडाउन के बीच राज्यों ने शराब के ठेके खोल दिए हैं। इसके बाद शराब के ठेकों पर भीड़ चिंता बनी तो राज्यों ने इसके लिए अगल-अलग नुस्खे निकालना शुरू कर दिया, ताकि राजस्व भी बढ़े और लोगों को समस्या कम हो।
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इसके लिए कहीं लोगों की उंगली पर स्हायी लगाई जा रही तो कहीं होम डिलिवरी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य कोरोना चार्ज, ई-टोकन समेत कई अन्य नुस्खें आजमा रहे हैं।