शराब की बिक्री पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

2039

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों को बंद कराने को लेकर दायर याचिका पर आदेश देने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में महीनों शराब की दुकानें बंद रहने के बाद लॉकडाउन के तीसरे फेज में केंद्र सरकार से हरी झंडी झंडी मिलने के बाद कुछ राज्यों ने शराब की बिक्री शुरू की है।

Advertisement

शराब की बिक्री शुरू होते ही कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के टूटने और लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की खबरें आने लगी थी जिसे सरकार की भारी किरकिरी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि शराब सरकार के रेवेन्यू का मुख्य साधन है इसलिए इसे बंद करना सरकार के लिए मुश्किल है।

यूपी सरकार ने बढ़ाए शराब के दाम, जानें कितना पड़ेगा फर्क

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें परोक्ष बिक्री जैसे ऑनलाइन या होम डिलीवरी पर विचार कर सकती हैं। बता दें कि इस याचिका में शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि भीड़ लगने से शारीरिक दूरी का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे में शराब की दुकानों को खोलने पर रोक लगाई जानी चाहिए।

शराब और बीयर की बिक्री को लेकर आज से नई गाइडलाइन, एक बार में मिलेगी सिर्फ इतनी शराब

कोरोना वायरस (COVID-19) की वजह से देशभर में लागू लॉकडाउन के बीच राज्यों ने शराब के ठेके खोल दिए हैं। इसके बाद शराब के ठेकों पर भीड़ चिंता बनी तो राज्यों ने इसके लिए अगल-अलग नुस्खे निकालना शुरू कर दिया, ताकि राजस्व भी बढ़े और लोगों को समस्या कम हो।

शराब खरीदने गए लोगों पर मधुमक्खियों का हमला

इसके लिए कहीं लोगों की उंगली पर स्हायी लगाई जा रही तो कहीं होम डिलिवरी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य कोरोना चार्ज, ई-टोकन समेत कई अन्य नुस्खें आजमा रहे हैं।