लखनऊ। देशभर में कोरोना के बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई यानी शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक फिर से लॉकडाउन लागू किया जाएगा।
इस लॉक डाउन के लिए नए नियम इस तरह होंगे
1. इस अवधि में पूरे प्रदेश में सभी कार्यालय और सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे।
2. इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोरस्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।
3. रेलवे का आवागमन पहले की तरह यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए आवश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।
4. उपरोक्त बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित बसों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। अन्तर्राष्टीय (International) एवं घरेलू (Domestic) हवाई सेवायें यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई रोक नही होगा।
5. मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।
6. दिनांक 10, 11 एवं 12 जुलाई, 2020 को सफाई एवं स्वच्छता (Sanitization) व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी / कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
7. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड -19 / संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यो में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर , अधिकारी / कर्मचारियों को उनके पहचानपत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।
8. इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे जिनमें सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । शहरी क्षेत्रो में निरन्तर चालू (Continuous Units) रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे।
9. इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारियों का पहचानपत्र ही ड्यूटीपास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नही जाएगा।
10. इस अवधि में सभी वृहद निर्माण – कार्य यथा एक्सप्रेस – वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
11. प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम (PA System) द्वारा कोविड -19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध मे जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा।
12. प्रत्येक जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/ यूपी-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।