महाराष्ट्र में अब रेप करने पर होगी मौत की सजा, उद्धव ठाकरे सरकार ने बनाया कानून

487

महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दी है, जिसमें रेप के लिए मृत्युदंड की सजा है।

Advertisement

ड्राफ्ट को अब महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी जानकारी दी।

अनिल देशमुख ने कहा कि आज हमने शक्ति एक्ट पर चर्चा की। यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए है। हमने इस अधिनियम के मसौदे पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि इस मसौदे में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले के खिलाफ मृत्युदंड का प्रावधान है।

कैबिनेट ने मसौदे को मंजूरी दे दी है. अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।

इस अधिनियम में विशेष अदालतों और 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है। ट्रायल 30 दिनों में होगा।