राज्यसभा में भी पास हुआ ई-सिगरेट पर बैन वाला बिल
नयी दिल्ली। इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन , विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक 2019 पर सोमवार को संसद की मुहर लग गयी ।
राज्यसभा में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी। सदन ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के के के रागेश के इससे संबेधित अध्यादेश को मंजूरी नहीं देने के प्रस्तान को खारिज कर दिया ।
स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन ने विधेयक पर हुयी चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि परम्परागत सिगरेट उत्पादक कम्पनियां ही ई सिगरेट लाना चाहती थी और इसकें उत्पादन की तैयारी कर ली थी । सरकार ने इस समस्या की गंभीरना को समझा और इसका समाधान शुरु में करने का निर्णय लिया । जिसके तहत अध्यादेश लाया गया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 2025 तक तम्बाकू उत्पादों की खपत 30 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य निर्धरित किया है। उन्होंने कहा कि ई सिगरेट मत्बाकू से अधिक खतरनाक है । उन्होंने कहा कि ई सिगरेट से कैंसर , हृदय रोग और कई अन्य बीमारियां होती है