नया आदेश : यूपी की शादियों में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे
कोरोना (COVID-19) के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादी समारोह के लिए नया आदेश जारी कर दिया है. सरकार के निर्देश के मुताबिक अब बंद अथवा खुले स्थानों पर समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी.
कार्यक्रम के दौरान सारे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करना होगा. नियमों का पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर होगी. नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है.
सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, समारोह में बैठक की समूचित व्यवस्था होनी चाहिए. बैठक व्यवस्था में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा. समारोह स्थल पर सैनिटाइजेशन और साफ-सफाई की जिम्मेदारी भी आयोजकों की ही होगी.