अगर आप नए साल पर पार्टी करने जा रहे हैं तो पहले जान लें ये नियम

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लखनऊ। न्यू इयर पार्टी को लेकर सरकार ने गाइडलाइन्स जारी किया है अगर आप यूपी में नए साल के मौके पर पार्टी करने की तैयारी में हैं तो पहले सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के बारे में जान लीजिये। वरना आपके नए साल की ख़ुशी किरकिरी हो सकती हैं।

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बता दें सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, नए साल के मौके पर किसी भी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। वहीं, कमिश्नरी वाले जिलों में इसके लिए पुलिस कमिश्नर को जानकारी देनी होगी। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की मंजूरी नहीं होगी।

क्या है नियम

कार्यक्रम की इजाजत के लिए जिला प्रशासन को आवेदन पत्र लिखना होगा। इसमें आयोजनकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बतानी होगी। ये जानकारी देने के बाद ही जिला प्रशासन से कार्यक्रम की मंजूरी मिल सकती है।

आयोजन स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा और यह संबंधित आयोजक की जिम्मेदारी होगी। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

गाइडलाइन में कहा गया कि हॉल या कमरे जैसी बंद जगहों पर क्षमता के 50 फीसदी लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। एक समय पर 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है।

साथ ही कार्यक्रम स्थलों के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराए जाने को भी कहा गया है। कार्यक्रम स्थलों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे की मदद भी ली जा सकती है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर मास्क ना लगाने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।