अगर कोई भी अधिकारी ऑक्सीजन की सप्लाई रोकेगा तो उसे फांसी पर लटकाया जाएगा : हाईकोर्ट

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दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर शनिवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. ऑक्सीजन की कमी को लेकर चार अस्पतालों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. इस दौरान ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का मामला भी उठा.

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इस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, “अगर किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ने ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की कोशिश की, तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा.” हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी चाहे वो केंद्र का हो, राज्य का हो या फिर स्थानीय प्रशासन का हो, अगर उसने ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डालने की कोशिश की, तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा.

जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पाल्ली की बेंच ने ये बात महाराजा अग्रसेन अस्पताल की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही. बेंच ने कहा कि “दिल्ली सरकार हमें बताए कि ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा कौन डाल रहा है, हम उस व्यक्ति को फांसी देंगे.

हम किसी को नहीं बख्शेंगे.” बेंच ने दिल्ली सरकार को ये भी कहा कि वो केंद्र को भी ऐसे अधिकारियों के बारे में बताए, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके.

केजरीवाल सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसे केंद्र की तरफ से अभी रोजोना सिर्फ 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है. और पिछले कुछ दिनों से सिर्फ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है.

इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र से भी पूछा है कि वो दिल्ली को रोजाना 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब से देगी? हाई कोर्ट ने कहा, “आपने (केंद्र सरकार ने) हमें 21 अप्रैल को भरोसा दिलाया था कि दिल्ली को रोजाना 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी. हमें बताएं कि ये कब से होगा?”

दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर चार अस्पतालों ने याचिका लगाई थी. इनमें महाराजा अग्रसेन अस्पताल के अलावा जयपुर गोल्डन अस्पताल, बत्रा अस्पताल और सरोज अस्पताल ने भी याचिका दायर की थी.