प्रयागराज। यूपी में अब बार और क्लब खोल दिए जाएंगे। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बार में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों का पालन जरूरी होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बार और क्लब खोले जाने का आदेश जारी किया। राज्य भर में अब ये सामान्य रुप से संचालित होंगे। सरकार ने जारी आदेश में कहा कि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक ये खुले रहेंगे।
बार खोले जाने को लेकर सरकार ने दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा। इसके तहत बार काउंटर ग्राहक को शराब नहीं परोसी जाएगी और न ही स्टूल आदि की व्यवस्था होगी।
परिसर के अंदर साफ सफाई और सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। बार में काम करने वाले कर्मचारियों को फेस मास्क और हैंड ग्ल्ब्स पहनना होगा।
साथ ही बार में आने वाले ग्राहकों का तापमान जांचने की व्यवस्था होनी चाहिए बार के अंदर कुल क्षमता का पचास फीसदी लोगों की बैठने की इजाजत होगी।
इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में बार व क्लब पहले की ही तरह बंद रहेंगे। इससे पहले राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के चलते वीकेंड लॉकडाउन खत्म करने का एलान किया था। अब राज्य में सिर्फ रविवार को ही बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे।