सरकार ने जारी किये लॉकडाउन का नए दिशा निर्देश, जानिए किन किन कामों की मिलेगी छूट

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गोरखपुर। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए सभी राज्य सरकारों के सुझावों को मानते हुए केंद्र सरकार ने देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है।

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जिसके बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर फिलहाल रोक जारी रहेगी।

राज्यों की सीमाएं सील ही रहेंगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को बाहर जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों को लेकर छूट दी गई है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार लोग

  • बस, मेट्रो, हवाई, ट्रेन से सफर नहीं कर सकते हैं।
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे।
  • बाहर निकलते समय मुंह को ढंकना अनिवार्य होगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को जुर्माना देना होगा।
  • सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल बार तीन मई तक बंद रहेंगे।
  • लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही पर रोक जारी रहेगी।
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।