पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल को मिली जमानत
गोरखपुर। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के विरुद्ध 1975 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय वह विद्यार्थी थे तथा छात्र राजनीति में सक्रिय थे। राजनीतिक गतिविधियों शामिल रहने की वजह से उनके विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज हुआ था।
पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई शुरू होने पूर्व मंत्री के हाजिर न होने पर अदालत ने 1988 में उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।
45 साल पहले कोतवाली थाने में दर्ज बलवा, मारपीट और लूट के मुकदमे में सांसद और पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक की कोर्ट में हाजिर हो हुए।