जिला प्रशासन ने तय की एंबुलेंस सेवाओं की दरें, अब नहीं हो पाएगी मनमानी

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एंबुलेंस संचालको की तमाम शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने अब एम्बुलेंस सेवा की दरें तय कर दी हैं। अब ये कोई मनमानी नहीं कर पाएंगे।

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एसपी सिटी, एडीएम सिटी व एआरटीओ ने रविवार को एंबुलेंस संचालकों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमित मरीज के साथ ही शव ले जाने किराया निर्धारित कर दिया।

सबको बता दिया गया कि अगर किसी ने अब मनमानी की तो मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही एंबुलेंस का लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा।

एसपी सिटी व एडीएम सिटी ने एंबुलेंस संचालकों के साथ की बैठक

रविवार की दोपहर दो बजे एसपी सिटी सोनम कुमार, एटीएम सिटी व एआआरटीओ के साथ मेडिकल कालेज पुलिस चौकी पर पहुंचे। एम्बुलेंस संचालकों को पुलिस चौकी पर बुलाकर बैठक की।

उनकी सहमति से शहर के भीतर और बाहर कोरोना संक्रमित मरीज के साथ ही शव ले जाने का किराया निर्धारित किया।बैठक में निर्धारित हुई किराया सूची पर अधिकारियों और एंबुलेंस संचालकों ने हस्ताक्षर किए।

एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि एंबुलेंस संचालकों को हिदायत दी गई है कि किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज से अगर अधिक किराया लेने की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

एंबुलेंस का निर्धारित किराया

छोटी एंबुलेंस मारुति वैन/टवेरा/बोलेरो शहर में 1500 रुपये आक्सीजन के साथ।बिना आक्सीजन के 1000 रुपये। शहर के बाहर जाने पर 15 रुपये प्रति किमी के हिसाब से।

एंबुलेंस वेंटीलेटर व अटेंडेंट के साथ बोलेरो/टवेरा शहर में 3000 रुपये तथा शहर के बाहर जाने पर 15 रुपये प्रति किमी आक्सीजन के साथ।

लाइफ सपोर्ट बड़ी एंबुलेंस फोर्स,विंगर ट्रेवलर शहर में 5000 रुपये तथा शहर से बाहर जाने पर 15 रुपये प्रति किमी के हिसाब से वेंटीलेटर व आक्सीजन के साथ।

शव (सामान्य कोरोना) बीआरडी मेडिकल कालेज या शहर से राजघाट तक 1500 रुपये तथा शहर से बाहर जाने पर 15 रुपये प्रति किमी के हिसाब से।