लखनऊ। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आज कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के नौ जून के आदेश को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। कोर्ट के इस आदेश से अब भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
बता दें कि कोर्ट ने तीन जून को दिए गए अपने आदेश में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी जिससे कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया था। कोर्ट ने याची अभ्यर्थियों को भी नोटिस जारी कर स्पेशल अपील पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
दरअसल, आठ जून को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और पक्षकारों को अपनी लिखित बहस, आपत्तियाँ व जवाब दाखिल करने के लिए 9 जून तक का समय दिया था। याचिकाकर्ताओं ने एकल न्यायाधीश के 3 जून के आदेश को चुनौती दी थी।
3 जून के फैसले में एकल न्यायमूर्ति ने शिक्षक भर्ती पर 12 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाते हुए विवादित सवालों को विशेषज्ञ समिति को भेजकर रिपोर्ट तलब की थी।