कोरोना : देश में पहली बार आपदा प्रबंधन कानून लागू

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए मोदी सरकार ने देश में पहली बार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट (NDMA) लागू किया है। यह एक्ट बुधवार (25 मार्च) से लागू हुआ है।

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मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च शाम को गृह मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारियों की बैठक ली थी। इसके बाद ही पीएम मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश मे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में गृह सचिव ने 21 दिनों के लिए लॉकडाउन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

देश के कई हिस्से पहले से ही 31 मार्च तक बंद थे। केंद्र सरकार ने बताया कि इस अवधि तक सड़क, रेल और हवाई सेवाएं स्थगित रहेंगी। लेकिन आवश्यक वस्तुओं को देशभर में पहुंचाने के लिए माल की ढुलाई जारी रहेगी।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी छह पन्ने के दिशानिर्देश के मुताबिक रियाती मूल्य पर सामान देने वाले , खाने पीने के सामान, किराने की दुकान, सब्जी, फल, मांस, मछली और जानवरों के खाने के दुकानें खुली रहेंगी।