69000 शिक्षको की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल

443

इलाहाबाद हाई कोर्ट के 69000 शिक्षक की भर्ती मामले पर आदेश को किसी अन्य के द्वारा चुनोती देने से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुँची योगी सरकार

Advertisement

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम में कैविएट दाखिल कर कहा है कि अगर हाई कोर्ट के फैसले को किसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष को सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी ना करें।

दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कटऑफ बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया।

इस आदेश के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65 फीसद और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसद अंक पाकर उत्तीर्ण होंगे। उनकी नियुक्ति की जाए।

कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया 3 महीने के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है।