सुमेर सागर अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश

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गोरखपुर। गोरखपुर का सबसे चर्चित अतिक्रमण हटाने का मामला अब देश को सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। सुमेर सागर ताल से अतिक्रमण हटाने का मामला काफी चर्चित रहा था।

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सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के साथ 16 अक्टूबर को प्रशासन को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है।

जानकारी के मुताबिक प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज होने के बाद आशीष कुमार सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की थी।

30 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए तीन जजों की बेंच ने प्रशासन को दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है।

आदेश के साथ यह भी कहा गया है कि विवादित स्थल पर वर्तमान जैसी स्थिति बनी रहे। अगले आदेश तक किसी भी तरह की कार्यवाई या नया निर्माण न हो।

16 अक्तूबर को इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख पड़ी है।