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सावधान! अगर बिना मास्क के बाहर निकले तो 500₹ का जुर्माना, हो सकती है जेल

लखनऊ। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सरकार लोगों स्व एहतियात बताने की अपील लार रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद आमजन इसका पालन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए योगी सरकार अब सख्ती करने जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर हाल में लोगों को मास्क लगवाने के लिए जुर्माना राशि बढ़ाने का निर्देश दिया हैं। यह रकम अब पांच सौ रुपये होगी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोकभवन में टीम-11 के साथ कोरोना संक्रमण की समीक्षा करते हुए आम जनता द्वारा अपेक्षा के अनुसार मास्क न लगाए जाने पर चिंता जताई।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों को कैसे भी ‘दो गज की दूरी, मास्क जरूरी’ के प्रति जागरूक किया जाए। लिए उन्होंने सख्ती अपनाने के निर्देश दिए।

साथ ही मास्क न लगाने पर चालान की राशि सौ रुपये से पांच गुना बढ़ाकर पांच सौ रुपये करने को भी कहा। स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी करने को कहा गया।

चूंकि यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ने के बाद से कुछ सुधार नजर आ रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि मास्क लगाने की आदत भी इसी तरह पड़ेगी।

बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार व पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने पत्रकारों के बताया कि बहुत से लोग मास्क के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उन पर अब प्रत्येक बार 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन दिनों में ही यह अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। लोगों द्वारा असावधानियां बरतने और मास्क न लगाने के कारण यह निर्णय लिया गया है।

बता दें कि यूपी में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क, रूमाल या मुंह ढके बाहर निकलने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अभी तक पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 100 रुपये, दूसरी बार में भी 100 रुपये और तीसरी बार के साथ हर बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का नियम है। लेकिन, लोगों की लापरवाही देखते हुए अब सरकार ने सख्ती करने का फैसला किया है।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में तेजी के साथ बड़ी संख्या में ‘कोविड-19 हेल्प डेस्क’ बनाई जा रही हैं।

पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पतालों, प्राइवेट हॉस्पिटल्स सभी जगहों पर ‘कोविड-19 हेल्प डेस्क’ बनाई जा रही हैं।

इसके साथ ही विभिन्न कार्यालयों, पुलिस के दफ्तरों, पुलिस लाइन, पीएसी, जेल व इंडस्ट्रीज आदि स्थानों पर ‘कोविड-19 हेल्प डेस्क’ बनाई जा रही हैं। इन डेस्कों पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध हैं।

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