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ब्रेकिंग : कल से गोरखपुर में भी खुल सकेंगीं बियर और शराब की दुकान

गोरखपुर। यूपी के चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार सोमवार यानी 4 मई से पूरे यूपी में कन्टेनमेंट एरिया यानि कोरोना संक्रमण फैलने के बाद घोषित हॉटस्पॉट से जुड़े एक से तीन किलोमीटर के बारे की अन्य बाकी क्षेत्रों में शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानें खुल जाएंगी।

प्रदेश सरकार ने सोशल डिस्टेंस के साथ सभी शराब की दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी है है। सभी जिलों में सोमवार से देसी, अंग्रेजी शराब, बीयर की फुटकर दुकानें, माडल शाप, भांग की लाइसेंसी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।

सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश में की कि इन आबकारी दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। खरीदार और दुकानों के सेल्समैन को मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा।

दुकानों के काउंटर पर भीड़ नहीं इकठ्ठा हो सकती है एक समय में एक ही व्यक्ति खरीदारी कर सकेगा। खरीदारी के इच्छुक लोग अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद की ही तरह आबकारी दुकानों के बाहर भी सफेद गोले में लाइन में खड़े होंगे। दुकान के बाहर या आसपास खड़े होकर शराब या बीयर पीने की सख्त मनाही होगी।

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