गोरखपुर में भूसा बनाने वाली मशीन पर 15 अप्रैल तक बैन, नहीं माने तो होगा एक्शन

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गोरखपुर में गेहूं की फसल में आग लगने के हादसों के कारण जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन ने 15 अप्रैल तक भूसा बनाने वाली मशीन (स्ट्रा रिपर) पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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इस अवधि में कहीं भूसा बनाने वाली मशीन चलती मिली तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं।

असल में रविवार को जिले में अकेले 25 स्थानों पर गेहूं की फसल में आग लगने की घटनाएं सामने आई। कई स्थानों पर यह बात सामने आई कि भूसा बनाने की मशीन से निकली चिंगारी से आग लगी।

इस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल भूसा बनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

24 घंटे के भीतर मिलेगा मुआवजा

डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने कहा कि आग लगने की घटना से जिन किसानों की फसल जल गई है, उन्हें जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा।

आपदा निधि से 24 घंटे के भीतर मुआवजा मिलेगा। खलिहान निधि के अंतर्गत 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड के तहत भी फसल बीमा लाभ लेने वाले किसानों को मुआवजा मिलेगा।