प्रदेश में आम लोगों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के केस होंगे वापस

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लॉकडाउन के दौरान नियमों का उलँघन करने वाले के ऊपर दर्ज मुकदमें अब वापस लिए जाएंगे। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए सरकार ने देशभर में लॉकडाउन लागू कर दिया था.

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लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए कड़ी बंदिशें लगाई गईं और इनका उल्लंघन करने वालों पर मुकदमे दर्ज कर कानूनी शिकंजा भी कसा गया था. अब लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामले वापस लेगी. साथ ही सरकार ने कुछ दिन पहले व्यापारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले भी वापस लेने के निर्देश दिए हैं.

कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब ढाई लाख लोगों को राहत मिलेगी. यूपी के करीब ढाई लाख लोगों को कोर्ट और थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

लॉकडाउन के दैरान महामारी एक्ट लागू था. लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े मामलों में पुलिस ने धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए थे.

सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने और लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े मामलों में दर्ज केस वापस लेने के निर्देश दे दिए हैं.