मजदूरों की बड़ी जीत, बारह घंटे काम का आदेश वापस
लखनऊ। काम के घंटे बारह करने की प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना वापस ले ली गयी है। इस आदेश के खिलाफ वर्कर्स फ्रंट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका दाखिल की गई थी। मुख्य न्यायाधीश की खण्ड़पीठ के द्वारा सरकार को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद सरकार ने अपनी अधिसूचना वापस ले ली।
वर्कर्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर कपूर ने इसके लिए मजदूरों और उनके सहयोग करने वालों को बधाई दी है। ज्ञात हो कि मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 18 मई निर्धारित की थी। इस जनहित याचिका में अधिवक्ता प्रांजल शुक्ला व विनायक मित्तल द्वारा बहस की गयी थी।
नोटिस जारी करने के बाद हरकत में आयी प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव श्रम ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आज जारी अपने पत्र में काम के घंटे बारह करने की अधिसूचना वापस लेने की सूचना दी है।