आरोग्य सेतु एप डाउनलोड नहीं करने पर 6 महीने की जेल
गौतमबुद्ध नगर। अगर आप नोएडा में रहते हैं नजो नए नियमों के अनुसार आप को आरोग्य सेतु ऐप डाऊनलोड करना अनिवार्य है।अगर आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु अप्प नहीं हैं तो आप पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इतना ही नहीं इसके लिए आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। पुलिस ने आरोग्य सेतु ऐप का फोन में नहीं होना दंडनीय अपराध बताया है. ये आदेश तीन मई को जारी किए गए हैं।
नोएडा के डीसीपी अखिलेश कुमार (लॉ एंड ऑर्डर) का कहना है कि जो लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो उन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। यह न्यायालय तय करेगा कि व्यक्ति को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा या उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा।