गोरखपुर। पिछले दिनों शाहपुर क्षेत्र में गैंगरेप और उसके बाद पीड़िता का वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है।
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पीड़िता के साथ तीन लोगों ने जबरदस्ती गैंग रेप किया और एक अभियुक्त ने सहमति के साथ संबंध बनाए थे चूंकि पीड़िता नाबालिग है इसलिए सभी पर रेप का मुकदमा लगाया गया है। साथ ही एक अभियुक्त ने इस संदर्भ में अभियुक्तों की मदद की थी उसे भी आरोपी बनाया गया है।
पुलिस के अनुसार 2 मार्च 2021 को पीड़िता शाम के समय अपनी मां से मिलने के लिए जा रही थी। जहां रास्ते में उसे और राजू उर्फ रवि नाम का व्यक्ति मिला जिसको वह पहले से जानती थी उसके साथ सहमति से पीड़िता घूमने के लिए गई।
राजू उसे लेकर बाइक से गया। रास्ते में उसने बियर की दुकान से बियर खरीदी और पीड़िता को लेकर अपने मित्र विशाल के पास गया।
विशाल से उसने जगह की मांग की विशाल ने रेलवे कॉलोनी बिछिया में एक बिल्डिंग की छत पर दोनों को जगह दिखाइ।
उसी जगह पर रवि ने पीड़िता से शारीरिक सम्बन्ध बनाये। चूंकि पीड़िता नाबालिग है इसलिए यह दुष्कर्म का अपराध है और विशाल भी इस अपराध में सहयोग करने का दोषी है।
उसके बाद रवि उर्फ राजू ने पीड़िता को बौलिया कॉलोनी में पानी की टंकी के पास छोड़ दिया। वहां थोड़ी दूर रास्ते में पीड़िता को तीन व्यक्ति मिले जो उसे लेकर रेलवे कॉलोनी बौलिया में एक खाली पड़े खंडहर रूपी घर में ले गए और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता उसके बाद वहां से निकल कर सड़क पर जा रही थी जहां रास्ते में उसे चर्चिल अधिकारी और आफताब आलम नामक व्यक्ति उसको मिले जो उसे लेकर हडवाहा फाटक चौकी पर गए।
पुलिस चौकी पर पीड़िता की वीडियो रिकॉर्डिंग आफताब ने बनाई जिसमें पीड़िता अपने साथ रेप होने की बात को कह रही है। इस प्रकार नाबालिग पीड़िता का विडियो वायरल कर उसकी पहचान उजागर किया।
उस समय चौकी पर निगरानी ड्यूटी में कॉन्स्टेबल मौजूद थे उनके द्वारा सूचना दिए जाने पर चौकी प्रभारी हड़हवा फाटक भी वहां पहुंच गए।
इन लोगों ने पीड़िता से बात की वह थोड़ा नशे की हालत में भी थी किंतु चौकी प्रभारी ने पीड़िता को उसके घर पहुंचा दिया और इस घटनाक्रम के बारे में कोई सूचना उच्च अधिकारियों या थाने पर नहीं कि जो कि घोर लापरवाही है।
मामला संज्ञान में आने के बाद नाबालिक पीड़िता और उसके परिवार से जिला प्रोबेशन अधिकारी और उनके द्वारा नियुक्त महिला बाल कल्याण अधिकारी श्रीमती सुमन शुक्ला व वन स्टाप सेन्टर अधीक्षिका श्रीमती पूजा पाण्डेय ने सादे वस्त्रों में इंस्पेक्टर महिला थाना आदि पीड़िता से बात की।
पीड़िता की मां की तहरीर पर मु0अ0सं0-89/2021 धारा 342, 376डी भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ।
साथ ही पुलिस लापरवाही और विडियो बनाने और वायरल करने वालों के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-90/2021 धारा-166ए भा0द0वि0, 74 किशोर न्याय अधि0 व 66 आई टी एक्ट थाना शाहपुर गोरखपुर दर्ज किया गया है।
रवि को पूछताछ के लिए लाया गया जिसमें उसने घटना को स्वीकार किया तथा घटना के समय प्रयुक्त कपड़े अभियुक्त ने दिया। कपड़े को सील किया गया।
घटनास्थल से फील्ड यूनिट की सहायता से घटनास्थल पर मौजूद सामग्री तथा खाली बीयर की केन, प्रयोग किया गया कंडोम और उसका रैपर, बिछाने के लिए प्रयुक्त सामग्री आदि को बरामद किया गया व मौके पर सील किया गया तथा घटनास्थल बौलिया रेलवे कालोनी खण्डहर मकान घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर सील किया गया।
घटना में शामिल सभी अभियुक्तगण रवि बांसफोर उर्फ राजू, कमल कुमार, अरुण कुमार, विजय कुमार, विशाल कुमार सिह को गिरफ्तार किया गया है।
राजू के सहयोगी विशाल पर धारा-120बी,34 भा0द0वि0 सहपठित धारा-342,376डी,363 भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध होना पाया गया, साथ ही राजू द्वारा घटना में प्रयोग की गयी मोटरसाइकिल संख्या-UP53DJ2898 भी बरामद की गयी।
सभी अभियुक्तों के घटना के समय पहने कपड़े भी बरामद किए गए। अभियुक्तों को अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया ।
गिरफ्तार अभियुक्त
1-रवि कुमार बांसफोर उर्फ राजू पुत्र स्व0 चन्द्रमा बांसफोर निवासी रेलवे विकास कालोनी(बौलिया कालोनी) हड़हवा फाटक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2-कमल कुमार पुत्र जीतन निवासी रेलवे विकास कालोनी(बौलिया कालोनी) हड़हवा फाटक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3-अरुण कुमार डोम पुत्र भोला डोम निवासी हुमायुपुर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर स्थायी पता—नगर पालिका रोड सेन्टर चौकी थाना कोतवाली जनपद देवरिया
4-विजय कुमार पुत्र संजय निवासी रेलवे विकास कालोनी( बौलिया कालोनी) हड़हवा फाटक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
5-विशाल कुमार सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह निवासी राहुल नगर ताड़ीखाना बिछिया कौआबाग थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर स्थायी पताःबिलौड़ थाना इगलास जनपद अलीगढ़
ये सबूत हुए बरामद
1-एक मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर UP53 DJ 2898
2-घटना स्थल से एक केन किंगफिशर स्ट्रांग बियर, एक अदद पानी की बोतल व दो गिलास, इस्तेमाल किया हुआ कंडोम और उसका रैपर, घटना स्थल से मिले बाल(मानव बाल), बिछाने के लिए प्रयुक्त सामग्री